एनपीएस धारक कर्मचारियों को आंध्र प्रदेश मॉडल मंजूर नहीं


भोपाल । केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस में अंतिम सैलरी का 50 प्रतिशत बेनिफिट पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह आंध्र प्रदेश सरकार के एनपीएस पेंशन स्कीम के तर्ज पर है। बेनिफिट पेंशन प्रस्ताव मप्र सरकार के एनपीएस धारक कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। मप्र के कर्मचारियों ने कर्मचारी मंच के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एनपीएस बेनिफिट पेंशन के स्थान पर ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों एवं राज्य कर्मचारियों को बेनिफिट पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार के एनपीएस पेंशन सिस्टम के आधार पर एनपीएस सिस्टम सुधार समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। जिसमें अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत राशि बेनिफिट पेंशन सैलरी के रूप में एनपीएस धारक कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद देने का प्रस्ताव है। पेंशनर की मृत्यु के उपरांत उसकी जीवनसाथी को 60 प्रतिशत गारंटी पेंशन देने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने 2023 में एनपीएस पेंशन सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसको सभी राज्यों में अध्ययन करने के लिए भेजा था। उस समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष पेश की जा चुकी है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर एवं आंध्र प्रदेश पेंशन मॉडल को शामिल करके केंद्र सरकार ने यह बेनिफिट पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार किया है। आंध्र प्रदेश एनपीएस पेंशन मॉडल स्कीम 2023 यह एन्युटी कम पड़ती है। वहां एक टॉप अप सुनिश्चित करता है ताकि कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत राशि मासिक पेंशन के रूप में मिल सके। बेनिफिट पेंशन सेवाकाल के वर्षों की गणना एवं पेंशन निकासी की दिनांक से की जाएगी। सरकार गारंटी पेंशन स्कीम को पूरा करने के लिए फंड की कमी पड़ी तो केंद्र सरकार के बजट से भरपाई कर इसे पूरा करेगी। नई एनपीएस गारंटी बेनिफिट पेंशन स्कीम लागू करने से देश एवं राज्य के 87 लाख एनपीएस धारक कर्मचारियों को लाभ होगा।