जाली नोट रैकेट मामले में एनआईए ने दायर किया दूसरा पूरक आरोप पत्र
नई दिल्ली| राष्ट्रीय जांच (एनआईए) ने मंगलवार को कहा कि उसने नकली भारतीय मुद्रा रैकेट मामले में सोहराब हुसैन के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है। वह कथित तौर पर भारत में नकली भारतीय मुद्रा (करंसी) मुहैया करा रहा था। यह एक सीमा पार की साजिश थी और जांच को बांग्लादेश कनेक्शन का पता चला है। आरोप पत्र लखनऊ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष आईपीसी की धारा 120-बी, 489 बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 16 और 18 के तहत दायर किया गया है। शुरूआत में, यूपी एटीएस ने 25 नवंबर, 2019 को 1,79,000 रुपये के नकली नोट जब्त किए थे। उन्होंने इस संबंध में एटीएस, गोमतीनगर, लखनऊ (यूपी) में भी प्राथमिकी दर्ज कराई।
बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और मामले की आगे की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। जांच के दौरान, एनआईए ने पाया कि इस मामले के आरोपी व्यक्तियों ने उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) की तस्करी, खरीद और रखने की साजिश रची थी और यूपी राज्य में विभिन्न व्यक्तियों को आगे परिचालित और आपूर्ति की थी। अब तक की गई जांच में पता चला है कि बरामद एफआईसीएन की आपूर्ति पश्चिम बंगाल के मालदा से की जा रही थी।
जांच पूरी करने के बाद एनआईए ने 2020 में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में, 2021 में उन्होंने एक अन्य आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। एनआईए अधिकारी ने कहा, आरोपी सोहराब हुसैन, जिसे दूसरे पूरक आरोपपत्र में आरोपपत्र में आरोपित के तौर पर शामिल किया गया है, एफआईसीएन तस्करी की साजिश में महत्वपूर्ण लोगों में से एक था और बांग्लादेश में स्थित एफआईसीएन नेटवर्क के संपर्क में भी था। एनआईए ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।