एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत अपराध किया गया पंजीबद्ध।
5.42 ग्राम स्मैक जप्त कुल कीमती लगभग 45 हजार लाख रुपये ।
आरोपियों से स्मैक तस्करी की पूछताछ जारी हैं।
भोपाल। विश्वनीय मुखबिर ने थाना उपस्थित आकर सूचना दिया कि गोविंदपुरा क्षेत्र के बरखेडा पठानी में बने पुराने क्वाटर जो क्षतिग्रस्त है उनमें तीन लडके एक हरे पीले रंग के आटो के अंदर बैठे है जिसका नंबर MP04 YA7277 है जिनके पास स्मैक रखी हुई है जिसे बेचने के लिये वह तीनो ग्राहक का इंतजार कर रहे है अनुसार एक आटो क्रमांक MP04 YA7277 जेपी मार्केट के पास बने BHEL के क्षतिग्रस्त मकान के सामने खडा दिखा जिसमें तीन लडके आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

तेजस्वी यादव ने संविधान को लेकर जताई चिंता, BJP पर हमला
भोपाल में यूपी की युवती से दुष्कर्म का मामला, आरोपी बिल्डर फरार
राजनीतिक माहौल गरमाया, सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना
CG बोर्ड परीक्षा की आंसरशीट में लिखा गया भावुक नोट, सोशल मीडिया पर वायरल
श्रवण कुमार का बयान- नीतीश कुमार पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के पक्षधर