पुर्तगाल ने भी लगाया बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध
लिस्बन । पुर्तगाल का संसद ने एक विधेयक पास किया है, जो सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाता है। यह कदम दक्षिणपंथी चेगा पार्टी का है और इसके पास होने के बाद संसद में महिला सांसदों और चेगा नेताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई।
इस विधेयक के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर चेहरा पूरी तरह ढककर नहीं घूम सकेगा। कानून तोड़ने पर 200 से 4,000 यूरो (करीब 4।7 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी को जबरन बुर्का पहनाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, पूजा स्थलों, हवाई जहाज और राजनयिक परिसरों में चेहरे ढकने की अनुमति दी गई है।
कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी जरूरी है। वे इसे मंजूरी दे सकते हैं, या वीटो लगा सकते हैं, या इसे संवैधानिक न्यायालय के पास भेज सकते हैं। अगर यह कानून बन गया, तो पुर्तगाल यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुर्का पर प्रतिबंध है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड।

Raigarh में तेज रफ्तार बाइक खंभे से टकराई, युवक की मौत
Chhattisgarh से राज्यसभा के लिए भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को उतारा
जबलपुर में स्कूल वैन के रूप में चल रहे LPG वाहनों पर रोक, 1 अप्रैल से आदेश लागू
Chhattisgarh में धान की अंतर राशि को लेकर गरमाई राजनीति
Raigarh में होली पर हाईटेक सुरक्षा, ड्रोन से रखी जाएगी नजर
Jonny Bairstow: इंग्लैंड लायंस नहीं, परिवार के साथ दुबई में फंसे बेयरस्टो? सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, जानें
जबलपुर का सबसे लंबा फ्लाईओवर बना बर्थडे पार्टी और रील्स का अड्डा