नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल के प्राधिकारियों को सनसनीखेज श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को रात में जेल की कोठरी में अकेले बंद करने से पहले दिन में आठ घंटे के लिए बाहर लाने की अनुमति देने को कहा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने पूनावाला की एक याचिका पर आदेश दिया। 
याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा की आड़ में आफताब को जेल की कोठरी में अकेले बंद नहीं रखा जा सकता। पीठ में न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया भी हैं। पूनावाला के वकील ने दावा किया कि अन्य कैदियों को एक दिन में आठ घंटे के लिए कोठरी से बाहर ले जाया जाता है लेकिन पूनावाला को सुबह और शाम एक-एक घंटे के लिए ही बाहर आने की अनुमति है। 
जेल प्राधिकारियों के वकील ने कहा कि खतरे की आशंका के कारण आरोपी को अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा गया है। उन्होंने पहले कहा था कि पूनावाला पर रोहिणी में विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ले जाते वक्त हुए हमले के बाद निचली अदालत ने उसे उचित सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में निर्देश दिए थे। पूनावाला के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को जेल में किसी से भी बातचीत नहीं करने दी जाती और उसे अलग कोठरी में बंद किया गया है जबकि उसने कोई ‘‘जेल अपराध’’ नहीं किया है।