रायपुर। सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर संगीता के निर्देशानुसार, कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के दिशा-निर्देश में एवं उपायुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग रायपुर द्वारा आचार संहिता के दौरान अवैध मदिरा परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित् विधिवत् प्रभावी कार्यवाही करते हुये कुल 597 प्रकरण कायम कर 15 लाख रूपये से अधिक मूल्य की 2570 लीटर देशी/विदेशी/महुआ शराब एवं लगभग 11 लाख रूपये मूल्य की 16 दोपहिया वाहन एवं 01 कार जप्त किया गया है। मुखबीर सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने चिन्हांकित स्थलों पर छापामार कार्यवाही कर उपरोक्त कार्यवाही की। इसके अलावा यूटर्न कैफे, सांगरिया, सुकुन, नया रायपुर स्थित अरण्यम कैफे, व्ही.आई.पी. रोड़ स्थित पिंड बलूची कैफे, वेलकम ढाबा समोदा, महाराजा ढाबा कोलर, शुभम ढाबा, दबंग ढाबा आरंग में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियांे को जेल दाखिल किया गया। कैफे/ढाबा संचालकों को बिना लायसेंस ग्राहकों को मदिरा नही परोसने की चेतावनी भी दी गई। आबकारी आयुक्त विकास गोस्वामी ने कहा कि जिले में शराब एवं मादक पदार्थो के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु एवं मदिरा दुकानों से संबंधित शिकायते टेलीफोन नंबर 0771-2428201 एवं टोल फ्री नंबर 14405 जारी किया गया है जिसमें कोई भी आम नागरिक शिकायत कर सकते है जिस पर त्वरित् कार्यवाही की जायेगी। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा।