बिना नोटिस कार्रवाई! लेज़र लाइट के नाम पर मैरिज गार्डन सील करने पहुंची टीम।

बिना नोटिस कार्रवाई! लेज़र लाइट के नाम पर मैरिज गार्डन सील करने पहुंची टीम।
हलालपुर के मैरिज गार्डन एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर।
*13 जून, 2025, भोपाल।*
दैनिक द लाॅयन सिटी - अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद देशभर के हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस कड़ी में भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भोपाल एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मैरिज गार्डनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। परंतु इस में कुछ ऐसे मैरिज गार्डन को भी लपेट जाने लगा जिसे की एयरपोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा दूर है और ऐसे मैरिज गार्डन जो शहर के सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं लोगों के लिए सारी सुविधाएं एक जगह मुहैया कराते हैं ओर वे भोपाल इन्दोर हाईवे किनारे बने हलालपुर लाल घाटी क्षेत्र के मैरिज गार्डन।
प्रशासन का तर्क है कि इन गार्डनों में लेज़र बीम या सारपी लाइट्स का उपयोग विमानों की उड़ान में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। वही मैरिज गार्डन संगठन का कहना है कि हलालपुर स्थित मैरिज गार्डन में लेजर बीम लाइटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहां तक की बुकिंग करताओ से लिखित में भी ले लिया जाता है की लेजर लाइट व वह विमान को बाधित करने वाली किसी भी तरह की लाइट गार्डन में प्रतिबंधित है । सड़कों पर डीजे संचालक ऐसी तेज लाइटों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें वही रोकना चाहिए ना की मैरिज गार्डन पर बिना वजह कोई कार्रवाई के नाम पर डर फैलाना इसी के साथ यह भी जानना जरूरी है कि आने वाले 4,5 महीना में शादी विवाह के मुहूर्त है ही नहीं। और अगर मेरी गानों पर कार्रवाई होती है तो आम जनता ही परेशान होती है क्योंकि उन्हें के कार्यक्रम वहीं बुक होते हैं या यह भी जानना जरूरी है कि आने वाले 2026 तक की शादियां गार्डन में बुक हो चुकी है अगर ऐसे में किसी गार्डन जो की बिना वजह लपेटे में लिया जाता है और उसको बंद करने की कार्रवाई होती है तो आम जनता ही परेशान होगी
*बिना नोटिस सील करने पहुंची टीम, दिखा स्टे ऑर्डर तो लौटे*
मामला उस समय विवाद का रूप ले बैठा जब हलालपुर स्थित मैरिज गार्डन को सील करने जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन वही गार्डन संचालको ने अधिकारियों से लिखित आदेश मांगे।
*गार्डन संचालको * ने कहा, _"बिना नोटिस और लिखित आदेश के कोई भी कार्रवाई कानून की अवहेलना है। यदि सील करना है तो पहले दस्तावेज दिखाएं, वरना हम गार्डन सील नहीं होने देंगे।"_
इसके बाद गार्डन संचालको ने स्टे ऑर्डर की कॉपी दिखा दी, जिसे देखते ही प्रशासन और पुलिस अमला लौट गया।
मीडिया के सामने ही गार्डन संचालकों को डराने की कार्रवाई की गई।
हलालपुर स्थित अधिकांश बड़े मैरिज गार्डन के पास है कोर्ट के स्टेट की कॉपी और शासन की सभी अनुमतियां है और शहर के सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं
* प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर*
इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
• बिना नोटिस पहुंचना
• कोई दस्तावेज न दिखाना
• कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना
• मीडिया के सामने अभद्र व्यवहार
यह सब प्रशासन की तत्काल दिखावे की कार्रवाई को दर्शाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि नियमों की आड़ में लोगों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है।
*क्या कहती है गाइडलाइन?*
एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियमों के अनुसार, हवाई अड्डे के पास के क्षेत्रों में उच्च तीव्रता वाली लाइट्स, लेज़र बीम, ड्रोन इत्यादि प्रतिबंधित हैं। लेकिन कोई भी कार्रवाई केवल विधिक आदेश और नोटिस के बाद ही की जा सकती है। वो भी एयरपोर्ट के पास ना कि दूर हाईवे पर बने मैरिज गार्डन पर
अहमदाबाद हादसे के दुखद हादसे से सभी दुखी है परंतु उस मे किसी का व्यापार बंद कर देना कहा का न्याया है कानून से ऊपर उठकर सीधे कार्रवाई करना खुद कानून का अपमान है। बिना नोटिस और वैध दस्तावेजों के मैरिज गार्डनों को सील करना लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।