सड़क पर घूमते मिले मवेशी तो मालिक पर एक हज़ार रुपए का अर्थदंड।

दैनिक द लाॅयन सिटी - भोपाल - मध्य प्रदेश की सड़क पर मवेशियों को खुला छोड़ना अब मालिकों को भारी पड़ सकता है अब नए नियम अनुसार सड़क पर घूमते मिले मवेशी तो मालिक पर एक हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। नगर पालिका निगम विधि अधिनियम संशोधन जारी हुआ है नियम- मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना. - जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा.".