सिवनी  मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर सिवनी जिले के एक आवेदक का विनियमितीकरण स्थायीकर्मी के रूप में हो गया है, और अब उसे पूर्ण वेतन मिल रहा है। चूंकि आवेदक संतुष्ट हो गया है, अतः यह मामला अब आयोग में समाप्त कर दिया गया है। आयोग के प्रकरण क्र. 6915/सिवनी/2020 के अनुसार ग्राम दौरी (शिकारा), हाल मुकाम धूमा, जिला सिवनी निवासी श्री राजकुमार पुत्र स्व. श्री झनकलाल डेहरिया ने आयोग को आवेदन दिया कि वह मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के परियोजना मण्डल सिवनी के अन्तर्गत परियोजना परिक्षेत्र, लखनादौन में बीते 17 सालों से सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य कर रहा है, परन्तु उसे पूर्ण माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है। अतः उसे पूर्ण माह का वेतन दिलाया जाये। राजकुमार का आवेदन मिलते ही आयोग ने कलेक्टर सिवनी से रिपोर्ट मांगी। तत्पश्चात आयोग में मामले की सुनवाई निरन्तर चलती रही। अन्ततः कलेक्टर सिवनी ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड मुख्यालय, भोपाल के अनुमोदन पर संभागीय प्रबंधक, परियोजना मण्डल सिवनी के आदेश दि. 18 अगस्त 2021 द्वारा आवेदक का विनियमितीकरण स्थायीकर्मी के रूप में कर दिया गया है और उसे पूर्ण वेतन भी मिलने लगा है। आवेदक ने उसके विनियमितीकरण और पूर्ण वेतन मिलने पर संतुष्टि व्यक्त कर आयोग से उसके द्रारा की गई सभी शिकायतों को नस्तीबद्ध करने की याचना की। आवेदक की प्रार्थना पर आयोग में मामला समाप्त कर दिया गया है।